गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की अस्थायी जमानत एक और महीने के लिए बढ़ा दी है, लेकिन साफ कहा है कि यह आखिरी विस्तार होगा। 86 वर्षीय आसाराम को 2013 के एक दुष्कर्म केस में उम्रकैद की सजा मिली है और वह चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर हैं।
गुरुवार को न्यायमूर्ति ईलेश वोरा और पीएम रावल की पीठ ने उनकी जमानत में एक महीने की और मोहलत दी। इससे पहले कोर्ट ने 28 मार्च को उन्हें अस्थायी जमानत दी थी, जो 30 जून को समाप्त हो रही थी। कोर्ट ने पहले 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी। सुनवाई के दौरान, आसाराम के वकील ने कोर्ट से तीन महीने का और समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ एक महीने की ही मोहलत दी जा रही है और यह अंतिम अवसर होगा। इस संबंध में विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।