अमेठी सिटी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत योग्य दंपतियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास मौर्य ने बताया कि युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार, युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए युवक की उम्र 21 से कम व 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। युवती की उम्र 18 से कम व 45 से अधिक न हो। दोनों में से कोई आयकरदाता नहीं होना चाहिए और दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। वेबसाइट http://divyangjanshadi.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होगा। साथ में जरूरी दस्तावेजों की छायाप्रति और आवेदन की प्रिंट कॉपी जिला कार्यालय में भी जमा करनी होगी। (संवाद)